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पात्रताः
- दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले पिछड़े वर्गों के व्यक्ति राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- वर्तमान में वे व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः रू. 20,000/- हजार प्रतिवर्ष से कम और शहरी क्षेत्रों में रू. 27,000/- हजार प्रतिवर्ष से कम है तथा जिनकी पारिवारिक आय क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 40,000/- हजार प्रतिवर्ष से कम और शहरी क्षेत्रों में रू. 55,000/- प्रतिवर्ष से कम है दोहरी गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। आय और जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्यों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।
- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के अधीन सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को जिला कलेक्टर या जिला प्रबंधक/संबंधित राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों के अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए।
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