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- इच्छुक पात्� लाभार्थियो� को निर्धारि� प्रपत्� मे� (राज्� चैनेलाइजिं� एजेंसी के पा� उपलब्ध) उस राज्� चैनेलाइजिं� एजेंसी के जिला कार्यालय को आवेद� करना चाहि� जहाँ वह सामान्� रू� से निवा� करता/करती है�
- आवेद� को आवेद� फार्� मे� अपनी महसू� की गई आवश्यकता, व्यवसा� के पसंद तथ� प्रशिक्ष� की जरूरतो�, यद� को� हो, स्पष्ट रू� से बतान� चाहिए।
- आवेद� को पात्रत� मानदंडों को पूरा करना चाहि� (वह पिछड़े वर्ग से सम्बंधित हो और दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला हो)�
- प्रमाण के रू� मे� दस्तावेज प्रस्तुत करें जैसे सक्ष� प्राधिकारी जैसे तहसीलदार/उप प्रभागी� मजिस्ट्रेट/िजला कलेक्ट� आद� द्वारा जारी जाति और आय प्रमाण पत्र�
- राज्� चैनेलाइजिं� एजेंसी द्वारा निधियो� की उपलब्धता तथ� लाभार्थियो� द्वारा पात्रत� मापदंडों की पूर्णत� तथ� अपेक्षित कागज पत्रों को दृष्टि मे� रखते हु�
ऋण स्वीकृ� किया जाता है�
अधिक जानकारी के लि� कृपय� अपने राज्� की राज्� चैनेलाइजिं� एजेंसी से सम्पर्� करें�
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